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सारण में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत

सारण जिले में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां पुराने और लंबित ट्रैफिक व परिवहन चालानों का निपटारा कराया जा सकेगा। इसके लिए छह बेंच बनाई गई हैं, जिनमें चार बेंच यातायात एवं ट्रैफिक मामलों और दो बेंच परिवहन विभाग से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पात्र चालानों को निर्धारित रियायती दर पर निपटाने की सुविधा दी जाएगी। 90 दिन या उससे अधिक पुराने चालानों को इस विशेष व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, जिससे लंबे समय से लंबित मामलों वाले वाहन मालिकों को राहत मिल सकेगी।

छह बेंचों पर होगी सुनवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी के अनुसार, लोक अदालत के लिए कुल छह बेंच बनाई गई हैं। इनमें चार बेंच यातायात और ट्रैफिक से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगी, जबकि दो बेंच परिवहन विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगी।

इन बेंचों के जरिए वाहन मालिक अपने पुराने चालानों और परिवहन से जुड़े लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान करा सकेंगे। लोक अदालत का उद्देश्य मामलों को सरल और कम समय में निपटाना है।

पुराने चालानों पर विशेष छूट

सारण में 90 दिन या उससे अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष रियायती व्यवस्था की गई है। बिहार के विभिन्न जिलों में चल रही इसी व्यवस्था के तहत पात्र ई-चालानों पर निर्धारित जुर्माने में 50 प्रतिशत तक की राहत दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, छूट हर चालान पर स्वतः लागू नहीं होगी। चालान की तारीख, उल्लंघन की प्रकृति और संबंधित विभाग की निर्धारित पात्रता के आधार पर ही रियायत का लाभ मिलेगा। गंभीर यातायात उल्लंघनों और अन्य अपात्र मामलों को इस सुविधा से बाहर रखा जा सकता है।

डीटीओ कार्यालय परिसर में होगा आयोजन

सारण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला परिवहन कार्यालय परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक और परिवहन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

जिला प्रशासन की ओर से भी वाहन मालिकों से अपील की गई है कि जिनके पुराने या लंबित ट्रैफिक चालान हैं, वे निर्धारित तिथि पर संबंधित परिवहन या यातायात कार्यालय से जानकारी लेकर लोक अदालत में अपने मामले का निपटारा कराएं। इससे लंबित मामलों को खत्म करने के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है।

चालान निपटाने वालों के लिए जरूरी जानकारी

वाहन मालिकों को अपने चालान की स्थिति और पात्रता की जानकारी पहले से जांच लेने की सलाह दी गई है। अन्य जिलों में जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित विभाग पुराने ई-चालानों की सूची तैयार कर वाहन मालिकों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि पात्र मामलों का समय पर निपटारा हो सके।

सारण में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ट्रैफिक और परिवहन चालानों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित बेंचों के माध्यम से होगी। वाहन मालिकों के लिए यह लंबित चालानों को रियायती दर पर निपटाने का अवसर है।

Saket Kumar

Written by Saket Kumar

नमस्ते, मैं साकेत कुमार हूँ। पिछले 4+ सालों से मैं एक डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रहा हूँ। ताज़ा ख़बरों, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ख़ासकर टेक्नोलॉजी व मोबाइल अपडेट्स को आसान शब्दों में आप तक पहुँचाना मुझे बहुत पसंद है।"

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